उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा (एसईई) की काउंसलिंग में शामिल हो चुके छात्र मनपसंद ब्रांच न मिलने के बाद उसे बदल भी सकते हैं। खास बात यह है कि छात्र को जिस कैटेगरी के तहत सीट अलॉट होगी, उसी कैटेगरी में ब्रांच ट्रांसफर की जा सकेगी। 23 जुलाई को च्वाइस लॉकिंग के नतीजे जारी होने के बाद छात्र इस नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एमटीयू) के ऑर्डिनेंस के बिंदु 8.1.1.(1) के तहत यह नियम लागू होगा। प्रक्रिया पूरी तरह कॉलेज स्तर पर होगी। सिर्फ और सिर्फ सीटें खाली रहने की स्थिति में ही मेरिट के आधार पर ब्रांच ट्रांसफर की जा सकती है। इसमें ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) का नियम भी लागू रहेगा। ट्रांसफर के लिए संबंधित ब्रांच में सीटें खाली होनी चाहिए। किसी एक ब्रांच के लिए कुल इनटेक के अधिकतम 25 फीसदी छात्रों को ही ट्रांसफर किया जा सकता है। छोड़ी गई स्ट्रीम में सीटों की संख्या कुल इनटेक के 75 फीसदी से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही जिस ब्रांच में ट्रांसफर किया जा रहा है उसमें छात्रों की संख्या कुल इनटेक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
ऐसे मदद करेगा नियम
छात्र को किसी अच्छे कॉलेज में मनपसंद ब्रांच नहीं मिल रही है तो जल्दबाजी न करें। दाखिला ले लें। दाखिले की अंतिम तिथि के बाद पहले ही साल के एनरोलमेंट से पहले ब्रांच ट्रांसफर हो सकती है। यदि मौका न मिले तो छात्र दूसरे साल में भी इस नियम का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में छात्र के पास मनपसंद ब्रांच लेने के दो मौके होंगे।
शिफ्ट में नहीं होगा बदलाव
एमटीयू के कई कॉलेजों में इंजीनियरिंग की सेकंड शिफ्ट भी संचालित हैं। एमटीयू के ऑर्डिनेंस बिंदु 8.1.1.(2) के मुताबिक मॉर्निंग शिफ्ट से ईवनिंग (सेकंड) शिफ्ट और ईवनिंग से मॉर्निंग शिफ्ट में किसी छात्र का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। छात्र को अपनी ही शिफ्ट में पढ़ाई करनी होगी।

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